10 से अधिक बार चालान वाले वाहन वाराणसी में नहीं भर पाएंगे फर्राटे, पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश रद्द होगा रजिस्ट्रेशन
वारंट जारी कर वसूली होगी चालान की राशि




3605 वाहनों की सूची कमिश्नरेट ने की तैयार
आरटीओ को पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश
डीएम के माध्यम से जारी होगी वसूली वारंट
वाराणसी, भदैनी मिरर। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर फर्राटा भरने वाले वाहनों के पहिए थम जाएंगे. इसको लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सख्त रुख अपना लिया है. पुलिस कमिश्नर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को निर्देश जारी कर दिया है. 10 से अधिक बार चालान वाले 3605 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्तीकरण एवं वसूली वारण्ट जारी कर चालान राशि की वसूली के लिए निर्देश दिए है.

अवैध होगा वाहन संचालन
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 10 से अधिक बार चालान वाले 3605 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) को कहा गया है. रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद वाहन का संचालन अवैध होगा, उसके बाद वाहनों को जब्त किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से वाहन स्वामियों के विरूद्ध वसूली वारण्ट जारी कर शमन-शुल्क (चालान राशि) वसूल किए जाएंगे.

बार बार नियम की अनदेखी करने वाले वाहनों की संख्या
पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वाराणसी जिले में 100 से अधिक बार चालान काटने वाला 1 वाहन है, जबकि सबसे कम 10 से 25 चालान वाले 3205 वाहन है. 76-100 चालान वाले 7 वाहन, 51-75 चालान वाले 30 वाहन, 26-50 चालान वाले 362 वाहन चिन्हित किए गए है.


