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Varanasi: होटल विधान बसेरा ढाबा पर कसा शिकंजा, किया गया सील, युवती की गला रेतकर की गई थी हत्या

बिना पहचान पत्र कमरा देने और लाइसेंस अनियमितताओं पर हुई कार्रवाई

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Police News
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एनकाउंटर में आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी

ढाबे पर बुलडोजर चलाने की परिजन किए थे मांग

वाराणसी, भदैनी मिरर। मिर्जामुराद क्षेत्र के रूपापुर स्थित होटल विधान बसेरा ढाबा को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई उस सनसनीखेज घटना के बाद की गई, जिसमें 2 जुलाई 2025 को 22 वर्षीय युवती अलका बिंद की ढाबे के कमरे में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

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प्रशासन की संयुक्त टीम में एडीशनल डीसीपी गोमती ज़ोन, उपजिलाधिकारी राजातालाब, एनएचएआई, जिला पंचायत, खाद्य सुरक्षा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे। टीम ने मौके पर गहन निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की।
निरीक्षण के मुख्य उद्देश्य:
  • होटल संचालन से संबंधित वैध लाइसेंस और परमिट की जांच
  • भूमि स्वामित्व और उपयोग से जुड़े कागजातों का सत्यापन
  • खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनुपालन
  • भवन संरचना की वैधता और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच
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प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ढाबे में बिना किसी पहचान पत्र के किराए पर कमरे दिए जा रहे थे, जो न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है बल्कि आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
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पुलिस ने स्पष्ट किया कि ढाबे को सील करना एक साक्ष्य संरक्षण की प्रक्रिया है, जिससे जांच प्रभावित न हो। यह कार्रवाई सीआरपीसी की प्रक्रिया और विवेचना के अंतर्गत की गई है।
आरोपी हो चुका है मुठभेड़ में गिरफ्तार
हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहब बिंद (मिर्जापुर) को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।
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आरोपी साहब बिंद ने पूछताछ में बताया कि वह गुजरात के सूरत शहर में परिधान इकाई में काम करता है और मृतका से उसकी मुलाकात 2024 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और वे पूर्व में भी दो बार उसी होटल में मिल चुके थे। 
आरोपी के अनुसार वह मृतका द्वारा लगातार पैसों की मांग से परेशान था। जिसके बाद वह सूरत से वाराणसी आकर हत्या की योजना बनाई। 
तीन घंटे तक चला जाम 
बीते गुरूवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मिले शव को रखकर परिजनों ने वाराणसी-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था। करीब तीन घंटे का जाम छुड़ाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एडिशनल सीपी शिवहरि मीणा के आश्वसान पर परिजनों ने जाम हटाया। परिजनों का आरोप था कि बिना मालिक और मैनेजर के मिलीभगत के कोई लड़का बिना आईडी प्रूव के कमरा नहीं ले सकता। परिजनों ने ढाबे को गिराने, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा और मुआवजा की मांग की थी। 

संचालक और मैनेजर है नामजद 

मृतिका अलका बिंद के पिता मेहंदीगंज निवासी चन्द्रशेखर विन्द ने बताया कि उनकी पुत्री एक महिला डीग्री कालेज में MSC प्रथम वर्ष की छात्रा थी। अल्का 2 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी। शाम तक वापस घर नही आने पर उसके फोन पर कॉल करने पर मोबाइल बन्द आने लगा। कॉलेज पहुंचने पर वहां कुछ भी पता नहीं चला। शाम करीब साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि हाइबे पर विधान बसेरा ढाबे पर एक लड़की की गला रेत कर हत्या की हुई लाश मिली है। रूपापुर स्थित ढाबा पहुंचकर देखा तो मेरी बेटी का गला रेतकर हत्या किया गया था। शव को बेड पर कम्बल से लपेटा गया था। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या विधान बसेरा ढाबा के मालिक/संचालक प्रगट नारायण सिंह,ढाबा के मैनेजर और वह लड़का है जिसके साथ लड़की गई वह दोषी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत केस दर्ज किया है। 
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