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Varanasi: कफ सिरप तस्करी का सरगना शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित, कोतवाली केस में भी कार्रवाई

Varanasi: कफ सिरप तस्करी का सरगना शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित, कोतवाली केस में भी कार्रवाई

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वाराणसी: कफ सिरप तस्करी के खिलाफ वाराणसी पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में तस्करी के सरगना माने जा रहे शुभम जायसवाल को कोतवाली थाने से जुड़े मामले में भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, इससे पहले रोहनिया थाना क्षेत्र के मामले में भी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अब कोतवाली पुलिस के मुकदमे में भी अदालत ने उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

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अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-14 की अदालत ने धारा 84 (4) के तहत यह कार्रवाई करते हुए आरोपी को भगोड़ा घोषित किया। विवेचक दयाशंकर सिंह के अनुसार, शुभम जायसवाल आदमपुरा के कायस्थ टोला का निवासी है और कफ सिरप तस्करी नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है।

पुलिस ने पहले ही आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके संभावित ठिकानों पर नोटिस चस्पा किए गए और मुनादी भी कराई गई। कोर्ट द्वारा उसे 30 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

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इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर उसे भगोड़ा घोषित करने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस कार्रवाई से साफ है कि वाराणसी में अवैध कफ सिरप तस्करी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है।

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