Varanasi: बिना नक्शा पास कराए चल रहा था 'शिव आँगन लॉन', वीडीए ने कस दिया शिकंजा
VDA Action: वाराणसी के दांदुपुर में अवैध 'शिव आँगन लॉन' पर वीडीए का बड़ा एक्शन, परिसर को किया गया सील
वाराणसी, भदैनी मिरर:
वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में बिना अनुमति और अवैध रूप से हो रहे निर्माणों व व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में वीडीए की प्रवर्तन टीम ने शिवपुर वार्ड के दांदुपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और मानचित्र स्वीकृत कराए संचालित हो रहे 'शिव आँगन लॉन' एवं गार्डेन परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया है।


500 वर्गमीटर में बिना अनुमति तान दी थी इमारत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दांदुपुर स्थित पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे श्री अनूप सिंह द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 (ग्राउंड प्लस दो मंजिल) भवन का निर्माण और फिनिशिंग कार्य कराया जा रहा था। वीडीए की टीम ने जब स्थल निरीक्षण किया तो पाया कि इस पूरे परिसर का उपयोग बिना किसी वैध अनुमति के व्यावसायिक रूप से लॉन और मैरिज गार्डेन के तौर पर किया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के तहत किसी भी भूमि पर विकास या निर्माण कार्य करने से पहले विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होती है, जिसका यहाँ साफ तौर पर उल्लंघन पाया गया।
नोटिस को किया नजरअंदाज, तो चला वीडीए का डंडा
वीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध निर्माण को लेकर संबंधित पक्ष को अधिनियम की धारा-27 और धारा-28 के तहत पहले ही 'कारण बताओ नोटिस' और 'काम रोकने का आदेश' जारी किया जा चुका था। इसके बावजूद भू-स्वामी द्वारा निर्माण और लॉन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को धड़ल्ले से जारी रखा गया। बार-बार चेतावनी की अनदेखी करने पर वीडीए ने कड़ा रुख अपनाया।

शहरी व्यवस्था और जनसुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती वीडीए के अनुसार, रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चलने वाले ऐसे मैरिज लॉन न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, बल्कि इनके पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस और फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) के इंतजाम भी नहीं होते। इसके कारण स्थानीय निवासियों को भयंकर ट्रैफिक जाम, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
थाने की अभिरक्षा में दिया गया सील परिसर
अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28(क) की उपधारा-1 के तहत वीडीए की स्थानीय प्रवर्तन टीम ने 18 जून 2026 को पूरे परिसर को सील कर दिया। सीलिंग की कार्रवाई पूरी करने के बाद इस संपत्ति को कानूनी तौर पर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।
वीडीए की जनता से अपील: ऑनलाइन लें मंजूरी
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई के साथ ही आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण या भूमि उपयोग परिवर्तन (कमर्शियल उपयोग) से पहले वीडीए से स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति जरूर प्राप्त कर लें। वीडीए ने अब मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन (सिंगल-विंडो सिस्टम) बना दिया है, जहाँ सही दस्तावेज होने पर न्यूनतम समय में नक्शा पास कर दिया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही कठोर विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।
