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वाराणसी: प्राणघातक हमले और छेड़खानी के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

राखी नेवादा, जंसा के अमरनाथ और लालजी यादव को मिली राहत, विशेष न्यायाधीश (इसी एक्ट) की अदालत ने दी जमानत

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Anuj Bhaiya
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वाराणसी,भदैनी मिरर। प्राणघातक हमला और छेड़खानी के मामले में दो सगे भाइयों को अदालत से राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (इसी एक्ट) सर्वजीत सिंह की अदालत ने राखी नेवादा, जंसा निवासी आरोपित अमरनाथ यादव और लालजी यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शशिकांत यादव ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 जून 2018 को सुबह करीब 8:30 बजे वह अपनी जमीन पर ईंट गिरवा रहे थे, तभी विपक्षीगण अमरनाथ यादव, लालजी यादव, शिवशंकर यादव, रविशंकर यादव, सुजीत यादव और सुनील यादव एकजुट होकर दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।

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इसके बाद सभी ने लाठी-डंडों से प्रहार किया। शोर सुनकर वादी का भाई ऋषिकांत यादव, माता सविता देवी, पिता राजेंद्र प्रसाद यादव, मुरली यादव और दलसिंगार यादव बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया।

वादी के अनुसार, उसकी माता जब घर में गईं तो आरोपी घर में घुस आए और गले की सोने की चेन छीन ली। बहन सुषमा यादव के साथ भी गाली-गलौज और छेड़खानी की गई। हमले में पिता, भाई और दलसिंगार यादव के सिर पर गंभीर चोटें आईं।

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पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसके बाद दोनों आरोपितों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को राहत प्रदान की।

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