
वाराणसी: एक्सपायरी इंजेक्शन से मौत का मामला, पॉपुलर हॉस्पिटल के मालिक व फार्मासिस्ट अदालत में तलब, देखें कोर्ट का आदेश
गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को किया तलब, सुनवाई 27 जून को

May 28, 2025, 00:17 IST

WhatsApp Group
Join Now


वाराणसी। एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाकर मरीज की मौत के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पॉपुलर हॉस्पिटल के मालिक डॉ. ए.के. कौशिक और फार्मासिस्ट राहुल कुमार को अभियुक्त के रूप में तलब किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने दोनों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 जून 2025 की तिथि नियत की है।

क्या है मामला?
यह मामला वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत छित्तूपुर निवासी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा दायर एक परिवाद से जुड़ा है। अधिवक्ताओं संजय राय, मनीष राय और आदित्य राय के माध्यम से अदालत में दाखिल परिवाद के अनुसार, 20 सितंबर 2023 को मनोज कुमार ने अपने पिता को बुखार की शिकायत पर पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। भर्ती के समय अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल 10,000 रुपये जमा करवा लिए। अगले दिन इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। इसके बाद शव सौंपने से पहले 13,900 रुपये और जमा कराए गए।

परिवादी के अनुसार, जब उन्होंने मृत्युप्रमाण पत्र मांगा तो उन्हें टाल दिया गया। बाद में जब उन्होंने अस्पताल से मिली दवाओं की रसीदें जांचीं, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि मरीज को जो इंजेक्शन दिया गया, वह जुलाई 2023 में ही एक्सपायर हो चुका था।


गंभीर आरोप और धमकी का दावा
मनोज कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने इस गंभीर लापरवाही की शिकायत अस्पताल के मालिक डॉ. ए.के. कौशिक से की, तो उन्होंने न केवल गाली-गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। डॉक्टर कौशिक ने एक अन्य डॉक्टर राहुल सिंह को बुलाकर मृत्यु प्रमाण पत्र में डेंगू को मौत का कारण बताया और स्थायी प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।

अदालत की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने प्रथम दृष्टया डॉक्टर और फार्मासिस्ट के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 504, 506 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अभियोजन की प्रक्रिया आरंभ की है। दोनों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
देखें कोर्ट के आदेश की कॉपी





