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Varanasi News: वाराणसी में धर्मांतरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, अंबेडकर नगर कोर्ट में युवती के शोर मचाने पर खुली पोल; आरोपी गिरफ्तार

मजार पर नशीला पदार्थ पिलाकर बदला नाम, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर किया रेप; सिगरा पुलिस ने रुस्तम को दबोचा

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वाराणसी, भदैनी मिरर: धर्म नगरी वाराणसी में धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। सिगरा थाना क्षेत्र की एक हिंदू युवती को बहला-फुसलाकर अंबेडकर नगर ले जाने, नशीला पदार्थ पिलाकर उसका नाम बदलने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुष्कर्म करने के आरोपी मो. रुस्तम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर कचहरी परिसर में युवती के शोर मचाने के बाद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ।

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मजार पर पिलाया नशीला पदार्थ, बदला नाम

पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी मो. रुस्तम (18 वर्ष) उसे विद्यालय के बाहर से घुमाने के बहाने बहला-फुसलाकर अंबेडकर नगर ले गया। वहां एक मजार पर युवती को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। इसके बाद आरोपी ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और उसका नाम बदलकर 'आफरीन बानो' रख दिया।

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फर्जी आधार कार्ड बनवाकर होटल में दुष्कर्म

आरोपी की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। उसने युवती के बदले हुए नाम (आफरीन बानो) से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करवाए। इन्हीं फर्जी कागजात का सहारा लेकर उसने होटल में कमरा लिया और युवती की बेसुधी का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

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कचहरी में युवती ने मचाया शोर, खुली पोल

अगले दिन आरोपी रुस्तम युवती को जबरन शादी करने के लिए अंबेडकर नगर कोर्ट ले गया। वहां युवती ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। युवती की चीख-पुकार सुनकर एक अधिवक्ता को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू की, तो आरोपी वहां से भाग निकला। इसके बाद युवती को बरामद कर वाराणसी लाया गया, जहां उसने परिजनों को रो-रोकर अपनी आपबीती सुनाई।

सिगरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी सलाखों के पीछे

परिजनों की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार और प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मो. रुस्तम (निवासी: गडैया गोसियाना नदेसर, कैंट) को श्रीराम कॉम्प्लेक्स के पास से शुक्रवार (24 अप्रैल) को गिरफ्तार कर लिया।

दर्ज धाराएं: पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 87, 123 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।