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Varanasi News: राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहनों को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी, 9 मई को होगा मुकदमों का निपटारा

सुलह-समझौते के जरिए अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की अपील

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वाराणसी (भदैनी मिरर): आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली 'राष्ट्रीय लोक अदालत' को सफल बनाने के लिए वाराणसी जनपद न्यायालय ने कमर कस ली है। गुरुवार (07 मई) को जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला ने दीवानी कचहरी परिसर से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गांव-गांव और शहर के विभिन्न कोनों में जाकर आम जनता को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करेंगे।

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सुलह-समझौते से मिलेगी मुकदमों से मुक्ति

इस अवसर पर जिला जज महोदय ने कहा कि इन प्रचार वाहनों का मुख्य उद्देश्य आम जन को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने वर्षों पुराने मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर करा सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि धन और मानसिक परेशानी से भी मुक्ति मिलती है।

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इन अधिकारियों की रही मौजूदगी

प्रचार वाहनों की रवानगी के दौरान न्यायिक और प्रशासनिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें शामिल हैं:

  • रामकेश: पीठासीन अधिकारी, मोटर दावा एवं दुर्घटना अधिकरण।

  • आलोक कुमार: अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत।

  • अजीत कुमार: मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO)।

  • अविनाश अग्रवाल: अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

  • राजीव मुकुल पाण्डेय: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

इसके अलावा जनपद वाराणसी के समस्त न्यायिक अधिकारीगण और प्रशासनिक विभागों के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।

लोक अदालत में किन मामलों का होगा निपटारा?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राजीव मुकुल पाण्डेय ने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से:

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  1. बैंक रिकवरी और लोन के मामले।

  2. बिजली एवं पानी के बिल से जुड़े विवाद।

  3. शमनीय दांडिक अपराध (Compoundable Criminal Cases)।

  4. मोटर दुर्घटना दावा और पारिवारिक विवाद।

  5. राजस्व और अन्य दीवानी मामले।