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वाराणसी नगर निगम OTS योजना: 15 अगस्त से हाउस टैक्स बकायेदारों को ब्याज में मिलेगी 100% छूट

01 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट; 15 दिसंबर तक चलेगी योजना, 3 किश्तों में भी जमा कर सकेंगे टैक्स।

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वाराणसी (भदैनी मिरर डेस्क): वाराणसी शहर के भवन स्वामियों और गृहकर (प्रॉपर्टी टैक्स) दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की 'एकमुश्त समाधान योजना' (OTS) को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत 01 अप्रैल 2026 तक के सभी बकाया भवन कर (हाउस टैक्स) पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत (100%) की छूट दी जाएगी।

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15 अगस्त से 15 दिसंबर तक मिलेगी सुविधा

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जनहितकारी ओटीएस योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। करदाता अपनी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने के साथ-साथ अपनी सुविधा के अनुसार 3 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। यह छूट नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र आवासीय एवं व्यावसायिक भवन स्वामियों पर लागू होगी।

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ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों को 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 के बीच आवेदन करना अनिवार्य होगा।

  • ऑनलाइन आवेदन: नागरिक नगर निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8601872601 के माध्यम से घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑफलाइन आवेदन: भवन स्वामी अपने संबंधित जोनल कार्यालय या नगर निगम के मुख्य कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

महापौर और नगर आयुक्त की अपील

वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया भवन कर जमा कर भारी-भरकम ब्याज से पूरी तरह मुक्ति पाएं और काशी के विकास में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं।

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