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वाराणसी नगर निगम की सख्ती: बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर ₹5.50 लाख का जुर्माना, अधिवक्ता को नोटिस जारी

शहर में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ निगम की कार्रवाई तेज, शुभम जायसवाल पर ठोका गया साढ़े पांच लाख का जुर्माना, पूरे नगर क्षेत्र से हटाए जा रहे बैनर और पोस्टर।

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Nagar Nigam penaliti
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वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने शहर की सूरत बिगाड़ने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम प्रशासन ने शुभम जायसवाल (अधिवक्ता) नामक व्यक्ति पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने के आरोप में ₹5.50 लाख का जुर्माना लगाया है और नोटिस जारी कर दी है।

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नगर निगम के अनुसार, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शुभम जायसवाल द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध विज्ञापन लगाए गए थे, जिनके लिए नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विज्ञापन लगाने की कोई लाइसेंस प्रक्रिया या शुल्क जमा नहीं किया गया था, जो कि नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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इस पर निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर ₹5.50 लाख की धनराशि का जुर्माना लगाया है और अवैध विज्ञापनों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है।

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया - “शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध बैनर-पोस्टर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद अन्य विज्ञापन एजेंसियों और व्यवसायियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना अनुमति लगाए गए किसी भी विज्ञापन पर आर्थिक दंड और कानूनी कार्यवाही दोनों की जाएगी।

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