
Varanasi Nagar Nigam : डोर टू डोर कूड़ा उठान की दरों में बढ़ोत्तरी, नगर निगम ने जारी की नई शुल्क लिस्ट




वाराणसी, भदैनी मिरर। स्वच्छता को लेकर नगर निगम वाराणसी ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठान सेवा के लिए संशोधित शुल्क दरें लागू कर दी गई हैं। यह बदलाव स्वच्छता उपविधि 2017 में आंशिक संशोधन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत किया गया है।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, नई दरों को लेकर 26 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। आम नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 15 मई 2025 तक आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन इस अवधि में किसी भी माध्यम से कोई आपत्ति नहीं आई। इसके बाद शुक्रवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते हुए दरों को प्रभावी रूप से लागू कर दिया।


प्रमुख श्रेणियों में शुल्क वृद्धि इस प्रकार है:
श्रेणी | पहले (₹) | अब (₹) |
---|---|---|
दुकान (500 वर्गफीट से अधिक) | 75 | 150 |
रेस्टोरेंट (50 वर्ग मी. तक) | 500 | 700 |
रेस्टोरेंट (50 वर्ग मी. से अधिक) | 800 | 1000 |
होटल (30 कमरे तक) | 700 | 1200 |
होटल (30 कमरे से अधिक) | 1500 | 2500 |
तीन स्टार होटल और ऊपर | 4500 | 20000 |
लॉज (30 कमरे तक) | 300 | 500 |
लॉज (30 कमरे से अधिक) | 600 | 900 |
धर्मशाला (30 कमरे तक) | 150 | 250 |
धर्मशाला (30 कमरे से अधिक) | 300 | 600 |
बैंक | 250 | 1000 |
सिनेमा हॉल | 700 | 1000 |
स्कूल (500 छात्र से कम) | 700 | 1000 |
स्कूल (500 छात्र से अधिक) | 1500 | 2000 |
मॉल | 4500 | 10000 |
नर्सिंग होम / क्लीनिक | 750 | 1000 |
अस्पताल (30 बेड तक) | 2200 | 2500 |
अस्पताल (30 बेड से अधिक) | 4500 | 7500 |
नगर निगम ने यह कदम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया है। बढ़ी हुई दरों के माध्यम से कचरा प्रबंधन को और मजबूत किए जाने की योजना है। नगर निगम का मानना है कि इससे साफ-सफाई में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।


