वाराणसी: 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद, अर्थदंड भी लगा
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मिशन महिला शक्ति 5.0 अभियान के तहत अभियुक्त फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू को 20 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-2) नितिन पांडेय की अदालत ने 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा और 21,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला शासन के मिशन महिला शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लिया गया।



यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर 7 अक्टूबर 2022 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ अभियुक्त के दुकान पर समान लेने गई थी, जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अभियोजन ने इस मामले में कुल 6 साक्षियों को अदालत में पेश किया।
अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद 20 साल कैद और 21,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियुक्त 2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

विशेष न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सजा शासन की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पहल मिशन महिला शक्ति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सख्त कदम उठाना है।
मिशन महिला शक्ति 5.0
मिशन महिला शक्ति 5.0 अभियान के तहत राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, सख्त कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। इस फैसले को अभियान के तहत महत्वपूर्ण और सशक्त कदम माना जा रहा है।

