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Varanasi: नाबालिग युवती से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी मामले में मिली जमानत 

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत से आरोपी को मिली राहत 

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वाराणसी। नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी, मारपीट, अपमानित व जान से मारने कि धमकी के मामले में अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अजय कुमार तृतीय की अदालत ने मिश्र पोखरा (लक्सा) वाराणसी निवासी अभियुक्त आकाश कुमार गुप्ता उर्फ छोटू को 75000 रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज पाण्डेय व अधिवक्ता कौशल अग्रवाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना वर्ष 2024 के 29 जुलाई रात्रि 11 बजे की है। जब पीड़िता घर के सामने नारायण कटरा से अपने घर कि ओर आ रही थी कि उसी समय संदीप केशरी व अन्य युवक रास्ते में रोककर भद्दी–भद्दी गालियां व उसकी छोटी बेटी को मारने पीटने लगे। महिला द्वारा चिल्लाने पर उनके परिचित विराट तिवारी ने ललकारा तो विपक्षी उसे भी घेर कर गंभीर रूप से मारे, जिससे महिला, उनकी नाबालिग बेटी और विराट को गंभीर रूप से अंदरूनी चोटे आई। आरोप है कि संदीप केशरी व उसका अज्ञात मित्र ने महिला की बच्ची को जमीन पर पटक दिया गया व उसके साथ छेड़खानी की गई। महिला ने खुद के साथ भी संदीप,विनोद व अज्ञात द्वारा छेड़खानी करने का आरोप लगाया। आरोप है कि संदीप ने महिला का हाथ खींचकर उनके वक्षस्थल को दबाया और यह भी कहा गया कि मां-बेटी को नंगा करके मारो। 
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