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वाराणसी: जानलेवा हमले के आरोपी आयुष सिंह को मिली राहत, जिला अदालत ने दी जमानत

रोहनिया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और मारपीट के मामले में सुनवाई; जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने सुनाया फैसला

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वाराणसी / भदैनी मिरर: वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ और उनके परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए भुवालपुर (रोहनिया) निवासी आरोपी आयुष सिंह उर्फ आयुष कुमार शर्मा को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल और गिरजा शंकर यादव ने मजबूती से पक्ष रखा।

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वादी रामराज ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 12 अगस्त 2026 की रात लगभग 9:30 बजे वे अपनी दुकान बंद कर रहे थे। उसी दौरान एक गाड़ी (संख्या UP 65 FB 2005) आकर रुकी, जिसमें से आयुष सिंह और एक अज्ञात चालक उतरे और जबरन दुकान खुलवाने की कोशिश करने लगे।

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विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक तराजू को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अमन सिंह, नमन सिंह और लगभग 10-15 अज्ञात सहयोगियों को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर वादी और उनके बेटे को लाठी-डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। जब वादी के भाई रामदुलार और परिवार के अन्य सदस्य बचाव में आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई।

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मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला अदालत ने शर्तों के साथ आरोपी आयुष सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

क्या आप इस अदालती आदेश से जुड़ा कोई अतिरिक्त विवरण या वकीलों का बयान जोड़ना चाहते हैं?