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वाराणसी: राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी मामले में अदालत में सुनवाई, अगली तारीख 4 सितंबर तय

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सिक्खों को लेकर दिए गए बयान का मामला, वादी पक्ष ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार दिया था बयान

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Rahul Gandhi
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वाराणसी, भदैनी मिरर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिक्ख समुदाय को लेकर दिए गए कथित भड़काऊ बयान के मामले में शनिवार को एसीजेएम चतुर्थ (एमपी-एमएलए कोर्ट) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र और तमाम विधिक व्यवस्थाएं दाखिल कीं। उन्होंने वादी को कॉपी उपलब्ध कराते हुए दलील दी कि इस स्तर पर मामले को सुना जा सकता है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का भी हवाला पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 4 सितंबर तय कर दी। इस दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता अलख नारायण सिंह और विवेक शंकर तिवारी मौजूद रहे।
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गौरतलब है कि पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत ने अवर न्यायालय को विधि के सिद्धांतों के अनुसार मामले को दोबारा सुनने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि सितंबर 2023 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि “भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी?”
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इस बयान को लेकर तिलमापुर (सारनाथ) निवासी नागेश्वर मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह बयान देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश है।
मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने वाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अवर न्यायालय को दोबारा सुनवाई के आदेश दिए। अब यह मामला पुनः अवर न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
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