
पत्नी की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद, वाराणसी की अदालत का फैसला
दहेज उत्पीड़न के आरोपों के बाद हत्या कर छिपाया गया शव, विशेष न्यायाधीश ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Updated: Sep 25, 2025, 11:11 IST

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वाराणसी। पत्नी की हत्या और शव छिपाने के करीब दस साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने भदोही जिले के भगतापुर औराई निवासी करिया उर्फ गरीब सोनकर को 10 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार रावत ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने बताया कि प्रयागराज निवासी नन्हकाइ देवी ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी सितारा देवी की शादी करिया सोनकर से हुई थी।



दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के बाद से ही करिया अपनी पत्नी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। 4 अप्रैल 2015 को उन्हें सूचना मिली कि करिया ने सितारा की हत्या कर शव छिपा दिया। जब वह बेटी के ससुराल पहुंचीं तो वहां न तो सितारा मिली और न ही उसका पति।

गवाहों और सबूतों की सुनवाई के बाद अदालत ने करिया सोनकर को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।

