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वाराणसी: अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, जिला जज की अदालत ने 7 जनवरी तय की अगली तारीख

चौक थाने में दर्ज मामले से जुड़ी है जमानत अर्जी

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ANUJ YADAV
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विवेचक द्वारा प्रपत्र पेश न करने पर अभियोजन ने मांगा समय

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुआ है मुकदमा

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी।

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अदालत में अमिताभ ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया गया है।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुआ है मुकदमा

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गौरतलब है कि 9 दिसंबर को बड़ी पियरी निवासी, हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अमरीश सिंह पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।

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इतना ही नहीं, वीडियो में बहुचर्चित कफ सिरप मामले से भी बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनका नाम जोड़ा गया, जिसे वादी ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। पुलिस ने इस मामले में अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

देवरिया से लाकर भेजे गए थे जेल

मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों देवरिया से वाराणसी लाकर अदालत में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर उनका न्यायिक रिमांड बनाकर सेंट्रल जेल भेजा गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन्हें पुनः देवरिया जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
अब इस पूरे मामले में अमिताभ ठाकुर की जमानत पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को जिला जज की अदालत में होगी।

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