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वाराणसी में दहेज प्रताड़ना और अश्लील वीडियो मामले में पति को कोर्ट से अंतरिम जमानत 

भुल्लनपुर निवासी पति पर दहेज मांगने, अश्लील वीडियो बनाने और दूसरी शादी का आरोप; कोर्ट में किया आत्मसमर्पण 

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Anuj Yadav
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वाराणसी, भदैनी मिरर। दहेज प्रताड़ना और अश्लील वीडियो बनाने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सतीश चंद्र राय को बुधवार को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई। उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार ने स्वीकार करते हुए 25-25 हजार की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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प्रकरण के अनुसार, विवाहिता ने अपने पति सतीश चंद्र राय सहित ससुर दरोगा राय और सास रेनू राय के खिलाफ मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। खुशबू की शादी 25 जनवरी 2023 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में जमीन या 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर खुशबू को आए दिन मारपीट और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

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अश्लील वीडियो और यौन उत्पीड़न के आरोप

विवाहिता ने बताया कि उसका पति सतीश जबरदस्ती अनैतिक शारीरिक संबंध बनाता था और उन पलों के अश्लील वीडियो बनाता रहा। जब उसने यह बात अपनी सास को बताई तो उन्हें धमकी दी गई कि अगर ज्यादा विरोध किया तो ससुर भी वही करेंगे। 17 मई 2025 को मायके से ससुराल लौटने पर उसके साथ फिर मारपीट हुई और ससुर द्वारा दुष्कर्म की कोशिश की गई, जिससे उसके कपड़े तक फट गए।

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बाद में खुशबू को जानकारी मिली कि उसके पति ने नवंबर 2024 में गाजीपुर कीएक युवती से दूसरी शादी कर ली है। इस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
बुधवार को सतीश चंद्र राय ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत की मांग की। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर की और मामले की अगली सुनवाई तय की।

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