

वाराणसी: अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमले के आरोपित सोनू तिवारी को कोर्ट से जमानत
पुरानी रंजिश में अंडा विक्रेता को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार सोनू तिवारी को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 50-50 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया।

Aug 22, 2025, 18:37 IST

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वाराणसी, भदैनी मिरर। पुरानी रंजिश को लेकर अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने बरवां, सिंधौरा निवासी आरोपित जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी 'पंकज', नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजेन्द्र पटेल ने 27 जुलाई 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। सुबह करीब 11 बजे राजेन्द्र पटेल जब सुरेन्द्र तिवारी के साथ बाजार से लौटे, तभी सुरेन्द्र तिवारी का पुत्र दीपक तिवारी उनके घर पर आकर विवाद करने लगा और धमकी देकर चला गया।



शाम करीब 7 बजे जब वादी अपनी अंडे की दुकान खोले हुए थे, तभी सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां पहुंचा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके लगभग डेढ़ घंटे बाद रात 8:30 बजे चार पहिया वाहन से विनीत सिंह, दीपक तिवारी व कुछ अज्ञात लोग दुकान पर पहुंचे और वादी को निशाना बनाते हुए गोली चला दी।


घटना के बाद पुलिस ने 28 जुलाई को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसके पास से घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया गया था। अब अदालत ने सुनवाई के बाद सोनू तिवारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।


