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वाराणसी: चिकन व्यवसाय के विवाद में अपहरण के चार आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

सैदपुर और चन्दौली के आरोपितों को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर रिहाई का आदेश, पुलिस ने बरामद की स्कॉर्पियो और अपहृत युवक

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Anuj Yadav
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वाराणसी। चिकन व्यवसाय के बकाए पैसे को लेकर युवक का अपहरण करने वाले चार आरोपितों को कोर्ट ने जमानत दे दी। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने सैदपुर, गाजीपुर निवासी दिलशाद खान, आफताब आलम, अकबर खान और चन्दौली के मोहम्मद आरिफ को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने अदालत में पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शहबाज खान ने 25 नवंबर 2025 को मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के अनुसार, उसी दिन शाम करीब 4 बजे शहबाज का साथी जफरूल खान और उसका भाई अरबाज खान तथा दोस्त नितिन सिंह मोटरसाइकिल से गंगापार स्थित चिकन की दुकान से कलेक्ट्री फार्म चौराहा जा रहे थे। भुल्लनपुर स्थित शिवाय लान के पास अरबाज के मोबाइल पर फोन आया, जिसके चलते वह वहीं रुककर बात कर रहा था।
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इसी दौरान रोहनिया की तरफ से एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार दिलशाद खान, अकबर, अफताब और एक अज्ञात व्यक्ति अचानक आए और अरबाज की मोटरसाइकिल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर उसे बातचीत के बहाने पकड़ लिया। आरोपितों ने पूर्व के चिकन व्यवसाय के बकाए पैसे को लेकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर रोहनिया की तरफ ले गए।
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पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत युवक और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। जांच में यह भी पता चला कि अपहरण में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेजा गया था।
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इस मामले में कोर्ट ने अब आरोपितों को जमानत दे दी है, जिससे उन्हें अस्थायी रिहाई मिली है।
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