वाराणसी: लूट के आरोप में जेल गए कॉस्मेटिक कारोबारी और कर्मचारी को मिली जमानत, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
चौक पुलिस ने सिद्धार्थ गुप्ता की शिकायत पर शोएब खान और मो. अमन को भेजा था जेल; प्रभारी जिला जज की अदालत ने 50-50 हजार के बंधपत्र पर दी राहत
वाराणसी
काशी के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट और मारपीट के मामले में जेल में बंद कॉस्मेटिक कारोबारी और उसके कर्मचारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कारोबारी शोएब खान और उसके कर्मचारी मोहम्मद अमन की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?


सोनिया (सिगरा) निवासी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सिद्धार्थ के अनुसार, वह विभिन्न दुकानों पर कॉस्मेटिक सामानों की सप्लाई का काम करते हैं। आरोप था कि बीती 1 अप्रैल 2024 को जब वह अपना बकाया 5400 रुपये लेने के लिए हड़हा सराय स्थित 'एसके कॉस्मेटिक्स' पहुंचे, तो दुकानदार शोएब खान ने पैसे देने से इनकार कर दिया।

मारपीट और लूट का आरोप
वादी का आरोप था कि पैसे मांगने पर शोएब और उसके कर्मचारी मोहम्मद अमन ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और बेरहमी से मारपीट की। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान आरोपियों ने उनके कलेक्शन के 25,000 रुपये भी छीन लिए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत में बचाव पक्ष की दलील
अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने अपनी दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष का तर्क सुनने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और उसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया।
