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अचार के डिब्बों में शराब तस्करी का मामला: वाराणसी कोर्ट से आरोपी को मिली जमानत

कैंट स्टेशन पार्सल ऑफिस से पकड़ी गई थी 288 शराब की बोतलें, आरोपी कृष्ण कुमार गुप्ता को 2-2 लाख की जमानत पर रिहाई

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वाराणसी। कैंट स्टेशन पार्सल कार्यालय से अचार के डिब्बों में छिपाकर शराब की तस्करी करने के मामले में आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। फुलवरिया, मंडुआडीह निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता को वाराणसी की अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।
 मामला कैसे सामने आया?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 4 सितंबर 2025 को आरोपी कृष्ण कुमार गुप्ता ने कैंट स्टेशन पार्सल कार्यालय से पटना भेजने के लिए 16 पार्सल बुक कराए थे। स्कैनिंग के दौरान पार्सल मशीन पर संदिग्ध बोतलें दिखीं। इसके बाद पार्सल को दोबारा स्कैन किया गया, जिसमें भी वही नतीजा आया।
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मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक, जीआरपी व आरपीएफ पुलिस की मौजूदगी में जब पार्सल खोले गए तो अचार के कंटेनरों के बीच हरियाणा की 288 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुईं।
 बिहार चुनाव से जुड़ा मामला
जीआरपी थाना प्रभारी के अनुसार, अचार के नाम पर यह शराब पटना भेजी जा रही थी। बिहार में शराबबंदी और चुनाव की तैयारियों के बीच इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था।
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 गिरफ्तारी और जमानत
घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लेकिन अब अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को रिहाई का आदेश दे दिया है।
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