
वाराणसी: स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार मामले में संचालक को कोर्ट से अग्रिम जमानत


वाराणसी, भदैनी मिरर। अनैतिक देह व्यापार के मामले में फंसे महमूरगंज, भेलूपुर निवासी संचालक सुजीत तिवारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान 50 हजार रुपए की एक जमानत व बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।
मामला कैसे शुरू हुआ?
4 अगस्त 2025 को डीसीपी क्राइम सरवणन टी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चितईपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस पर एसओजी 2.0 की टीम ने ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में दबिश दी। बातचीत के दौरान जब यह पुख्ता हो गया कि वहां देह व्यापार संचालित हो रहा है, तो दो दर्जन पुलिस बल ने मौके पर घेराबंदी कर दी।



छापेमारी में क्या मिला?
छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से 8 लड़कियां और 5 पुरुष ग्राहकों को पकड़ा। इसके अलावा, संचालन से जुड़ा एक व्यक्ति भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यूज और सील पैकेट कंडोम भी बरामद हुए।
कहाँ संचालित हो रहा था धंधा?
पुलिस के अनुसार यह स्पा सेंटर श्री राम कॉम्प्लेक्स के तीसरे तल और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर चलाया जा रहा था। सभी गिरफ्तार लोगों को चितईपुर थाने ले जाया गया, जिसके बाद संचालक सुजीत तिवारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
न्यायालय का फैसला


सुनवाई के दौरान अदालत ने संचालक को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिससे उसे फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। > Ankita: 🖼 Photo> Ankita: वाराणसी: स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार मामले में संचालक को
कोर्ट से अग्रिम जमानत
सुनवाई के दौरान अदालत ने संचालक को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिससे उसे फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।


