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Varanasi: दहेज प्रताड़ना केस में सास, ससुर और ननद को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

विशेष न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने 50-50 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर दी राहत, विवाहिता ने दहेज में 14 लाख या कार की मांग का लगाया था आरोप

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वाराणसी, भदैनी मिरर। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में सास, ससुर और ननद को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय की विशेष न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने मुंबई के विरार पश्चिम निवासी सास पुष्पा पाण्डेय, ससुर जितेन्द्र पाण्डेय और ननद शताक्षी पाण्डेय को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों को ₹50,000 की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत दी।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता पारूल सिंह ने शिवपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका विवाह 8 फरवरी 2023 को शिवम जितेन्द्र पाण्डेय से हुआ था। ससुराल पहुंचने के बाद से ही उन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि उनसे ₹14 लाख नकद या KIA कार की मांग की जा रही थी। गर्भावस्था के दौरान उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।
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14 जनवरी 2024 को वादिनी के परिवार वालों ने तीन लाख रुपये नकद देकर समझौता किया, लेकिन 14 अगस्त को वादिनी के पति एक महिला मित्र दीपिका दयाल को घर ले आए और उसके साथ रहने की बात कहने लगे। जब पारूल सिंह ने विरोध किया, तो उन्हें मायके भेज दिया गया और तब से वह वहीं रह रही हैं।
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बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और ओपी यादव ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने तथ्यों और प्रस्तुतियों को देखते हुए सास, ससुर और ननद को अग्रिम जमानत दे दी।