Varanasi Air Show Security: एयर शो के दौरान जर्जर छतों और बालकोनियों पर खड़े होने पर रोक, नगर निगम ने जारी की चेतावनी
कोतवाली, दशाश्वमेध, भेलूपुर और आदमपुर जोन में चिन्हित किए गए खतरनाक मकान; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
वाराणसी (भदैनी मिरर): वाराणसी में आगामी एयर शो के दौरान जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वायुयानों की उड़ान और उनके करतबों के दौरान उत्पन्न होने वाले कंपन (Vibration) और ध्वनि के कारण जर्जर व कमजोर भवनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को देखते हुए, छतों, छज्जों, मुंडेरों और बालकोनियों पर लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर प्रशासन ने शहर के विभिन्न जोनों में कुल 424 जर्जर भवनों को चिन्हित करते हुए उनके स्वामियों और किरायेदारों को औपचारिक चेतावनी जारी की है।
जोनवार चिन्हित जर्जर भवनों की सूची
प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर शहर के चार प्रमुख जोनों में खतरनाक भवनों को चिन्हित किया गया है:
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कोतवाली जोन: 215 भवन
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दशाश्वमेध जोन: 122 भवन
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भेलूपुर जोन: 70 भवन
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आदमपुर जोन: 17 भवन
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कुल योग: 424 जर्जर भवन
कड़े निर्देश और चेतावनी
नगर निगम अधिकारियों (जैसे कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा) की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि:
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जिन भवनों, छतों या बालकोनियों में दरारें, झुकाव या प्लास्टर गिरने की समस्या है, वहां एयर शो देखने के लिए भीड़ या मेहमानों को बिल्कुल आमंत्रित न किया जाए।
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भवन स्वामी या किरायेदार बिना संरचनात्मक क्षमता की जांच के अपनी छतों पर लोगों को एकत्र न होने दें।
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असुरक्षित हिस्सों को खाली रखने के साथ ही वहां बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।
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किसी भी खतरे या दीवार में नई दरार दिखने पर तुरंत निगम अधिकारियों को सूचना दें।
नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या भवन स्वामी इस एडवाइजरी की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 व 308 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा स्वीकृत सुरक्षित और अनुमत स्थानों से ही एयर शो का आनंद लें, बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, अग्निशमन सेवा या नगर निगम नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचित करें।
