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वाराणसी: एक साथ 13 होटल सील; फर्जी दस्तावेजों पर चल रहा था कारोबार 

आवासीय नक्शे पर होटल चलाने वालों में मचा हड़कंप; वीडीए ने कहा- 7 दिन में मिल रहा कमर्शियल नक्शा, फिर क्यों हो रही अवैध वसूली?

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वाराणसी (भदैनी मिरर डेस्क):

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। सोमवार को वीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुद्ध विहार आवासीय कालोनी में बड़ी कार्यवाही करते हुए मानचित्र स्वीकृति के विपरीत संचालित हो रहे 13 होटलों को एक साथ सील कर दिया। इस कार्यवाही से क्षेत्र के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

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आवासीय कालोनी में अवैध 'होटल हब' पर प्रहार

बुद्ध विहार कालोनी मूल रूप से एक आवासीय क्षेत्र है। यहाँ कई भवन स्वामियों ने आवासीय उपयोग के लिए नक्शा पास कराया था, लेकिन वे नियमों के विरुद्ध वहां होटल संचालित कर रहे थे। कुछ ने तो बिना किसी नक्शे के ही होटल खड़े कर दिए थे। जाँच में यह भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कई होटल संचालकों ने 'सराय एक्ट' के तहत फर्जी और कूट रचित दस्तावेज लगाकर लाइसेंस हासिल किया था।

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स्थानीय निवासियों की मुसीबत बने थे होटल

आवासीय क्षेत्र में होटलों के संचालन से स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया था। बिना पार्किंग व्यवस्था के चल रहे इन होटलों के कारण सड़क पर जाम, ध्वनि प्रदूषण और बाहरी व्यक्तियों की अत्यधिक आवाजाही से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का निकलना भी दूभर हो गया था।

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इन 13 होटलों पर लटका वीडीए का ताला

वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुँचकर निम्नलिखित होटलों को पूरी तरह सील कर दिया:

  1. होटल किरन पैलेस

  2. होटल A-ZURE

  3. होटल Four Leaf

  4. होटल Xedic Roots

  5. स्टे इन काशवी

  6. ट्रस्ट द्वारा निर्मित नया होटल (भूतल)

  7. होटल रियो बनारस

  8. होटल Zion Inn

  9. होटल पार्क प्लाज़ा

  10. होटल सिल्क सिटी

  11. होटल हॉलिडे इन

  12. होटल स्कायर इन

  13. Comfort In Banaras

नक्शा प्रक्रिया हुई आसान, फिर भी नियमों की अनदेखी

वीडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 'उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025' के तहत अब आवासीय क्षेत्रों में भी निर्धारित मानकों (जैसे सड़क की चौड़ाई, पार्किंग और फायर सेफ्टी) को पूरा करने पर होटल/गेस्ट हाउस का नक्शा स्वीकृत कराने का प्रावधान है। प्राधिकरण ने जानकारी दी कि अब मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है और पात्र आवेदनों को मात्र 07 दिनों के भीतर स्वीकृति दी जा रही है।

वीडीए की अपील

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक उपयोग सक्षम अधिकारी से नक्शा पास कराने के बाद ही करें। बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों पर प्राधिकरण की 'सील' की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।