वाराणसी के तीन बदमाश 3 से 6 महीने के लिए जिला बदर
पुलिस कमिश्नर के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
कैंट और मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रहनेवाले हैं तीनों बदमाश
वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गुरूवार को तीन अपराधियों को जिला बदर का आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया के कुम्हारपुर निवासी सोनू राजभर को धारा-3(1) उप्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत तीन माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया गया है।



पुलिस के अनुसार सोनू वर्ष 2018 से अपराध में संलिप्त है। इसके खिलाफ कैंट थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा बदमाश धर्मेन्द्र गिरी मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के जोगियापुर का निवासी है। इसे छह माह के लिए गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है। इसके खिलाफ मिर्जामुराद, भदोही जिले के गोपीगंज थाने में धमकी, मारपीट, धोखाधड़ी, 3/25 आर्म्स एक्ट, लूट समेत विभिन्न अपराधों में 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऊंज थाने की पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुकी है।

तीसरे बदमाश राजा भारती को गुंडा एक्ट के तहत तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया स्थित पहलू का पुरा बस्ती का रहनेवाला है। इसके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में छह मुकदमे दर्ज हैं। अब इस आदेश के बाद तीनों बदमाश जिले में कहीं पाये गये तो उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

