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झारखंड से बस की डिग्गी में भरकर ला रहे थे प्रतिबंधित तोते, बनारस में तीन गिरफ्तार

डबल डेकर बस में कार्टन में छिपाकर पहुंचे थे अंधरापुल, वन विभाग ने दबोचा

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van vibhag
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बस के चालक, कंडक्टर और बनारस के बस मालिक चढ़े हत्थे, मुकदमा दर्ज

वाराणसी, भदैनी मिरर। वन विभाग के अधिकारियों और उनकी टीम ने अंधरापुल के पास से रविवार को प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों का व्यापार करनेवाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कार्टन में भरे 28 प्रतिबंधित तोते बरामद किये गये हैं। इन तोतों को डबल डेकर बस की डिग्गी में कार्टन के अदंर छिपाकर लाया जा रहा था। टीम ने उस बस को भी जब्त कर लिया है। प्रतिबंधित तोतों की तस्करी के मामले में बस चालक और झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले धनंजय सिंह, चंदौली जिले के अलीगनर थाना क्षेत्र के सदलपुर निवासी बस कंडक्टर अभय सिंह उर्फ कन्हैया, वाराणसी के विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के हसनपुरा के मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। 

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जानकारी के अनुसार वन मुख्यालय वाराणसी को मोबाइल फोन से सूचना मिली थी कि अंधरापुल के पास प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसके बाद वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक ने वन सुरक्षा दल टीम को निर्देशित किया। कुछ देर बाद टीम अंधरापुल पहुंची। छापेमारी टीम में क्षेत्रीय वनाधिकारी रविन्द्र यादव, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी राजकुमार गौतम, वन रक्षक राहुल बलवन्त और अन्य कर्मचारी रहे। टीम ने डबल डेकर बस यूपी 65जेटी9765 की तलाशी के दौरान डिग्गी से एक कार्टन कार्टून में रखे 28 जीवित तोते बरामद किये।

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पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह इन पक्षियों को गढ़वा झारखण्ड से लादकर बस के जरिए ला रहे थे। यह बस मो. आरिफ का है। बरामद पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं। आरोपितों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम -1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबन्धित पक्षियों को न खरीदें। प्रतिबन्धित प्रजातियों के अवैध पक्षियों के व्यापार व खरीद/फरोख्त होने की जानकारी मिले तो वन विभाग कार्यालय को तत्काल सूचित करें। 

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