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वाराणसी: मारपीट के आरोपी राजा को कोर्ट ने किया बरी

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वाराणसी। गाड़ी में टक्कर मारने का विरोध करने पर युवक को बेरहमी से मारपीट कर घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने लहंगपुरा, औरंगाबाद निवासी आरोपित राजा को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व महताब आलम ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा निवासी आमिर हाशमी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 13 जनवरी 2021 की शाम में लगभग 5 बजे अपनी छोटी बहन तराना तबस्सुम को उसके कोचिंग में लेकर जा रहा था। उसी दौरान पीछे से एक्टिवा गाड़ी पर बैठे तीन लड़को ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस पर जब उसने विरोध किया तो वे लोग अपने चाचा के साथ मिलकर उसे बेरहमी से लाठी डंडे व रॉड से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित राजा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोप सिद्ध न होने अदालत ने आरोपित राजा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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