वाराणसी: शिवपुर केबिल ऑपरेटर हत्या मामले में 13 साल बाद 5 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा
शिवपुर थाना क्षेत्र में पुष्कर शुक्ला की हत्या के 13 साल बाद विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा; आरोपियों पर कई धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया गया

वाराणसी, भदैनी मिरर। शिवपुर थाना क्षेत्र में 16 दिसंबर 2012 को हुए बहुचर्चित केबिल ऑपरेटर पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में आज वाराणसी की विशेष न्यायालय (POCSO एक्ट) ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने 13 साल बाद गवाहों और सुबूतों के मजबूत आधार पर दिया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुनीब चौहान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह और वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, अंशुमान त्रिपाठी ने पैरवी की।



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— Bhadaini Mirror (@Bhadaini_Mirror) December 6, 2025
यह है पूरा मामला
16 दिसंबर 2012 को सुबह लगभग 11:30 बजे पुष्कर शुक्ला अपने तारों की सुरक्षा के लिए इंद्रपुर चौराहे पर पहुंचे, जहां आवास विकास कालोनी निवासी बंटी सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ संजय सिंह, धर्मेन्द्र सिंह दीनू, राहुल श्रीवास्तव, पिन्टू सिंह, गोलू सिंह, लड्डू सिंह और बंटी का लाइनमैन गोलू उनके केबिल काट रहे थे।
जब पुष्कर ने केबिल काटने से रोका, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने क्रिकेट स्टम्प, ईंट और लाठी-डंडे से हमला किया, जिससे पुष्कर शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) नितिन पांडेय ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ रुपए 15000 का अर्थदंड भी लगाया। वाराणसी पुलिस और न्यायिक प्रणाली की यह कार्रवाई न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

