Movie prime
PMC_Hospital

काशी में स्वच्छता से खिलवाड़ पड़ा महंगा: नदेसर में सड़क पर मलबा और धूल उड़ाने पर 'टकसाल सिनेमा' पर नगर निगम का एक्शन, ठोका ₹4,000 का जुर्माना

ध्वस्तीकरण के दौरान पूरे मार्ग पर फैला दी थी मिट्टी और गंदगी; नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के सख्त निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने काटा चालान।

Ad

 
cd
WhatsApp Group Join Now

Ad

वाराणसी (विशेष संवाददाता): धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी काशी को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। सार्वजनिक स्थानों और मुख्य मार्गों पर गंदगी या निर्माण सामग्री फैलाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने नदेसर (राजा बाजार) स्थित प्रसिद्ध 'टकसाल सिनेमा' परिसर के प्रबंधन पर ₹4,000 का स्थलीय जुर्माना लगाते हुए चालान काटा है।

Ad

सड़क पर मलबा फैलाने से बढ़ा प्रदूषण

मिली जानकारी के अनुसार, ताज होटल के ठीक सामने स्थित नदेसर राजा बाजार क्षेत्र में टकसाल सिनेमा परिसर के पुराने ढांचे को तोड़ा जा रहा है। ध्वस्तीकरण (Demolition) के दौरान निकले भारी मलबे, ईंटों और मिट्टी को जिम्मेदार लोगों ने व्यवस्थित तरीके से हटाने के बजाय मुख्य सड़क और आसपास के पूरे मार्ग पर फैला दिया था।

Ad

इससे न केवल राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि पूरी सड़क पर धूल और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत हुई त्वरित कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान जब स्वच्छता टीम को इस लापरवाही की जानकारी मिली, तो मामले को तुरंत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के सख्त आदेश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मोर्चा संभाला।

Ad

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 'उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2021' की धारा 46 के तहत आकाश राय (टकसाल सिनेमा प्रबंधन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹4,000 का ऑन-द-स्पॉट चालान काटा। इसके साथ ही नगर निगम ने तुरंत कर्मचारियों को लगाकर मार्ग से मलबा हटवाया और सफाई व्यवस्था बहाल कराई।

नगर आयुक्त की चेतावनी: लापरवाही पर नहीं बख्शा जाएगा कोई

मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों या नालियों में कूड़ा, मलबा या निर्माण सामग्री फेंककर प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार या व्यावसायिक संस्थान के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।