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RahuI Gandhi Remark Case: निगरानी याचिका पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आएगा कोर्ट का आदेश

अमेरिका दौरे में सिखों पर दिए बयान को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर एमपी/एमएलए कोर्ट में बहस पूरी, राहुल गांधी की ओर से आपत्ति और वाद खारिज करने की मांग
 

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वाराणसी,भदैनी मिरर।  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को आदेश सुनाने की तिथि नियत की है।

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यह याचिका वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के निवासी नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है कि बीते वर्ष सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि "भारत में सिखों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति है?"

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इस बयान को लेकर नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की, जिस पर अब फैसला सुरक्षित रखा गया है।

दोनों पक्षों की दलीलें

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बुधवार को अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, याचिकाकर्ता की ओर से अलख नारायण सिंह और राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी विनय सिंह व मनोज गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसे कोर्ट ने प्रथमदृष्टया अस्वीकार कर दिया था। वहीं याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर पुनः गंभीरता से विचार किया जाए। अब निगाहें 21 जुलाई के फैसले पर टिकी हैं, जिसमें स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी पर आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं।

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