
वाराणसी में चाइनीज मांझे से युवक की मौत मामले में NGT ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा जवाब
31 दिसंबर को सड़क हादसे में युवक की गई थी जान, 26 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

Sep 3, 2025, 00:41 IST

WhatsApp Group
Join Now
मृतक की मां ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, मांगा मुआवजा
चाइनीज मांझा बैन के बावजूद बाजार में बिक रहा, वकील ने जताई नाराजगी
वाराणसी, भदैनी मिरर।

वाराणसी में चाइनीज मांझे से हुई दर्दनाक मौत के मामले ने (Varanasi Chinese Manja death case) अब कानूनी मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी (NGT notice to UP government) कर जवाब तलब किया है। न्यायाधिकरण की चार सदस्यीय पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है।



हादसा जिसने हिला दिया था पूरा वाराणसी
यह मामला 31 दिसंबर 2024 का है। वाराणसी के 25 वर्षीय विवेक शर्मा (Vivek Sharma manja accident Varanasi) बाइक से घर लौट रहे थे, तभी चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर के पास सड़क पर लटक रहे चाइनीज मांझे की डोर (Laharata flyover manja accident) उनकी गर्दन में फंस गई। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनकी गर्दन कट गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने मृतक परिवार और पूरे इलाके को झकझोर दिया था।

मृतक की मां ने ठोका NGT का दरवाजा
मृतक की मां श्यामलता ने NGT में याचिका दाखिल कर कहा कि यह मौत सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने बेटे की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उचित मुआवजा और चाइनीज मांझे की बिक्री व इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाने की मांग की।

कोर्ट ने पूछा – प्रतिबंध के बावजूद मांझा क्यों बिक रहा?
एनजीटी ने सुनवाई के दौरान सरकार और प्रशासन से सख्त सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि जब चाइनीज मांझा पहले से ही प्रतिबंधित है, तो फिर यह खुलेआम बाजार में कैसे बिक रहा है और आखिर इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सौरभ तिवारी ने कहा कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके यह धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही की वजह से विवेक शर्मा जैसे होनहार युवक की जान गई। उन्होंने मांग की कि मृतक परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों।
26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
एनजीटी ने विपक्षियों से विस्तृत लिखित जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 26 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या जवाब देते हैं।

