
VARANASI में मेडिकल और जनरल स्टोर से बेची जा रही थी एनआरएक्स दवाएं, नारकोटिक्स विभाग ने मारा छापा, 1 गिरफ्तार
हबीबपुरा से 1 करोड़ की एनआरएक्स की दवाएं जब्त, संचालक से पूछताछ जारी

Jun 14, 2025, 10:55 IST

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वाराणसी, भदैनी मिरर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) ने शुक्रवार को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हबीबपुरा स्थित एक मेडिकल और जनरल स्टोर पर छापा मारकर एक करोड़ रुपये से अधिक की एनआरएक्स श्रेणी की दवाएं जब्त की हैं। इस दौरान दुकान संचालक प्रमोद कुमार वर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। 

यह कार्रवाई नारकोटिक्स गाजीपुर और लखनऊ की संयुक्त टीम ने अधीक्षक एस.के. सिंह और के.के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई है। छापेमारी के बाद से अवैध तरीके से भंडारण कर दवा बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
क्या मिला छापेमारी में?
- 10851 टैबलेट्स: ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम जैसी नशीली दवाएं
- 1026 बोतलें कोडीन फॉस्फेट सिरप
- कोई वैध कागजात या लाइसेंस उपलब्ध नहीं
- मेडिकल स्टोर पर बिक्री और भंडारण की कोई अधिकृत अनुमति नहीं मिली
कैसे हुई कार्रवाई?
विशेष सूचना के आधार पर बनाई गई टीम ने हबीबपुरा स्थित मेडिकल स्टोर में छापा मारा। जब वहां मौजूद दवाओं के वैध कागज़ मांगे गए तो दुकान संचालक प्रमोद वर्मा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह दवाएं दवा मंडी से बगैर बिल के खरीद कर नशे के आदी लोगों को बेचता था।


एनआरएक्स दवाओं का कानूनी पक्ष क्या है?
नारकोटिक्स अधीक्षक केके श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम जैसी दवाएं एनआरएक्स (New Refill Prescription) श्रेणी में आती हैं।
- इन्हें सिर्फ डॉक्टर की लिखित पर्ची पर ही बेचा जा सकता है
- हर बार खरीदने के लिए नया प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होता है
- बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है
प्रमोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि दवाएं किस थोक व्यापारी से खरीदी गई थीं और क्या उसमें कोई और नाम शामिल है।




