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चिकन लेने गए युवकों पर जानलेवा हमला: हत्या के प्रयास में बाल अपचारी को कोर्ट से मिली जमानत
 


किशोर न्याय बोर्ड वाराणसी ने 50-50 हजार रुपये की जमानत और बंधपत्र पर पिता के संरक्षण में रिहाई का दिया आदेश
 

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वाराणसी। चिकन लेने गए युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बाल अपचारी को अदालत से राहत मिल गई है। प्रधान मजिस्ट्रेट (किशोर न्याय बोर्ड) सौरभ शुक्ला तथा सदस्यगण त्र्यंबक नाथ शुक्ला एवं आरती सेठ की पीठ ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने पर उसके पिता के संरक्षण में रिहा करने का आदेश दिया।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल और संदीप यादव ने पैरवी की।

 मामला क्या है

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी अंशू माली ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2025 को वह अपने दोस्तों पियूष और किशन लाल के साथ चिकन लेने के लिए गौरीगंज, भेलूपुर गए थे।

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वहां से लौटते समय गौरीगंज तिराहे के पास कुछ युवक खड़े थे, जिन्होंने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि उन युवकों ने गाड़ी में धक्का देकर अचानक अंशू पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने लाठी-डंडों और पंच से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह अचेत होकर जमीन पर गिर गए।

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इस दौरान जब उनके दोस्त बीचबचाव करने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी दौड़ाकर पीटा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावर कह रहे थे -"इसे इतना मारो कि जब तक यह मर न जाए।"


 पुलिस कार्रवाई

इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन नामजद अभियुक्तों — फैजी, सैफी और समर — के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान एक बाल अपचारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त बाल अपचारी को जमानत देते हुए पिता के संरक्षण में छोड़ने का आदेश दिया है।

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