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नगर निगम की सख्ती: 31 मई तक जमा करें लाइसेंस शुल्क, वरना लगेगा 50% विलंब शुल्क

1 जून से लगेगा 50% अतिरिक्त विलंब 

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Nagar Nigam
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सभी होटल, लॉज, अस्पताल, क्लीनिक, स्कूल बस, कोचिंग सेंटर, बिल्डर्स, रिक्शा-ठेला आदि पर नियम लागू

‘स्मार्ट काशी ऐप’ के जरिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध

वाराणसी, भदैनी मिरर। नगर निगम वाराणसी ने शहर में संचालित तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, स्कूल बस, फाइनेंस कंपनियों, शराब की दुकानों, प्राइवेट कोचिंग, रिक्शा, ठेला, बिल्डर्स और अन्य व्यवसायों को 31 मई 2025 तक अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

नगर निगम के अनुसार 1 जून 2025 से देरी करने वालों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। इस संबंध में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी लाइसेंस धारकों से आग्रह किया है कि समय रहते भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध

शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम ने 'स्मार्ट काशी एप' के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी है। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और इसके माध्यम से शुल्क का भुगतान सीधे मोबाइल से किया जा सकता है।

जानकारी और सहायता कहाँ लें

लाइसेंस शुल्क से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए व्यापारी नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 43 में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रमुख व्यवसाय जिन्हें यह नियम मानना होगा:

होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, हॉस्टल
नर्सिंग होम, क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर
स्कूल बस, मिनी बस, निजी बस
फाइनेंस व इंश्योरेंस कंपनियाँ
शराब/बियर शॉप्स, बार, कोचिंग सेंटर, बिल्डर्स, ईंट भट्ठे, ऑटो/रिक्शा/ठेला आदि।

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