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मिर्जामुराद: विधवा महिला से 5.49 लाख की धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बैंक खाते में अपना नंबर डालकर यूपीआई से ट्रांसफर किया रकम, जमीन केजमा थे पैसे

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थाना मिर्जामुराद
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मिर्जामुराद। स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। मामला एक विधवा महिला के बैंक खाते से लाखों रुपये निकालने से जुड़ा है।
 राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार (परसुपुर) तथा वर्तमान में मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर (चंगवार) निवासी विधवा महिला संजू देवी ने वाराणसी स्थित अष्टम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने महगीपुर स्थित अपनी भूमि (आराजी संख्या 144, रकबा 0.239 हेक्टेयर) बेचने का निर्णय लिया। आरोप है कि ससुराल में आने-जाने वाला युवक दीपक बिन्द, निवासी सलीवाहनपुर रसूलपुर, बड़ागांव थाना क्षेत्र ने जमीन बिकवाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान उसने नागेपुर (मिर्जामुराद) स्थित यूनियन बैंक में महिला का खाता खुलवाया, लेकिन कथित रूप से धोखाधड़ी करते हुए महिला के मोबाइल नंबर के स्थान पर अपना मोबाइल नंबर खाते में दर्ज करवा दिया।
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महिला के अनुसार, जमीन क्रेता द्वारा खाते में धनराशि जमा की गई। खाते में पहले से मौजूद दो लाख रुपये समेत कुल 5 लाख 49 हजार रुपये दीपक बिन्द ने अपने मोबाइल नंबर से यूपीआई के माध्यम से निकाल लिए। घटना की जानकारी महिला को 7 नवंबर 2025 को तब हुई, जब वह बैंक पहुंची और कर्मचारियों ने बताया कि पूरी राशि यूपीआई के जरिए निकाली जा चुकी है।
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आरोप है कि विरोध करने पर दीपक बिन्द ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। महिला ने 14 नवंबर 2025 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया गया। लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।
थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है।
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