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मानव तस्करी में कोलकाता के अनिल को उम्रकैद, पांच आरोपित बरी

चेतगंज थाना क्षेत्र के 2023 में गायब हो गई थी सफाई मित्र की बच्ची

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सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने बच्ची को कोलकाता से किया था बरामद

वाराणसी, भदैनी मिरर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने चेतगंज थाना क्षेत्र के मानव तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए कोलकाता के कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी अनिल कुमार बरनवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहाकि बच्ची के अपहरण में पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती और गंभीर अपराध में यह उपेक्षा ठीक नहीं।

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कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किये गये। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पिछले 27 नवम्बर को अनिल को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और सजा पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की थी। इस प्रकरण में अदालत ने संतोष गुप्ता, शिखा, मनीष जैन, शिवम गुप्ता और मदन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला लगभग दो साल तक दबा रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच में तेजी आई और अब फैसला हो सका। 

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मानव तस्करी का यह मामला 28 मार्च 2023 का है। नगर निगम में सफाई मित्र की बच्ची गायब हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का पता नही चला तो चेतगंज थाने में पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। इस बार मानव तस्करी की आशंका जताते हुए एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने 20 मार्च 2024 को चेतगंज पुलिस ने कोलकाता में अनिल बरनवाल के पास से बच्ची को बरामद किया। मामले की जांच के बाद छह आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 
 

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