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IIT BHU गैंगरेप मामला: दूसरे विवेचक की जिरह पूरी, अब 13 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के वकीलों ने कोर्ट में विवेचक शिवाकांत मिश्रा से की पूछताछ

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वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ हुए सनसनीखेज सामूहिक दुष्कर्म मामले में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के माननीय न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में गुरुवार को इस हाई-प्रोफाइल मामले की अहम सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के दूसरे विवेचक (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) शिवाकांत मिश्रा अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुए, जिनसे आरोपियों के वकीलों ने जिरह (पूछताछ) पूरी की।

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तीनों आरोपियों के वकीलों की जिरह हुई पूरी

अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल की ओर से उनके अधिवक्ता अजय सिंह ने दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा से लंबी जिरह की और इसे पूरा कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले के तीसरे आरोपी आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की तरफ से विवेचक से जिरह की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। अभियोजन पक्ष की कमान संभाल रहे एडीजीसी मनोज गुप्ता भी सुनवाई के दौरान अदालत में मुस्तैद रहे।

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पहले विवेचक का बयान हो चुका है दर्ज

इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो विवेचकों को नियुक्त किया गया था। मामले के पहले विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का बयान अदालत में पहले ही दर्ज कराया जा चुका है। दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही और जिरह पूरी होने के बाद अब इस केस में एक बड़ा पड़ाव पार हो गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई (सोमवार) की तिथि निर्धारित की है।

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क्या था पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2 नवंबर 2023 की देर रात बीएचयू परिसर के भीतर आईआईटी की एक छात्रा के साथ बुलेट सवार तीन युवकों ने जबरन सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सुंदरपुर (बृज एनक्लेव कॉलोनी) के कुणाल पांडेय, बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।