आईआईटी-बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण: एक आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन अवसर समाप्त, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई




वाराणसी, भदैनी मिरर। IIT-BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक आरोपी कुणाल पांडेय का प्रति परीक्षा (क्रॉस एग्जामिनेशन) का अवसर समाप्त कर दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च को नियत की है.


कोर्ट से पीड़िता ने अनुरोध किया कि उसे बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए दिल्ली जाना है. पीड़िता के अनुरोध पर कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की तिथि नियत की है. अब इसी दिन दो अन्य आरोपी सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से पीड़िता से प्रति परीक्षा की जाएगी.


बता दें, कुणाल पांडेय की ओर से पिछली तिथि को कोर्ट में अर्जी देकर यह कहा गया था कि पीड़िता के वल्नरेबल विटनेस बॉक्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका डाली गई है. जब तक कोई आदेश हाइकोर्ट से नहीं आता है तब तक प्रति परीक्षा रोक दी जाए. कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए अंतिम मौका दिया था.

ज्ञातव्य हो कि आईआईटी-बीएचयू कैंपस में 1 नवंबर 2023 की आधी रात बीटेक की छात्रा अपने दोस्त के साथ टहल रहे थे. उस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. आरोपी कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर हैं.


