Varanasi News: बिना अनुमति 10 विदेशी मेहमानों को ठहराने पर होटल दयाल टावर के संचालक-मैनेजर पर केस
इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना पर भेलूपुर पुलिस की कार्रवाई, फॉर्म-सी और होटल परमिशन नियमों के उल्लंघन में FIR दर्ज

वाराणसी, भदैनी मिरर। बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराने और होटल से जुड़े नियमों की अनदेखी करने के मामले में भेलूपुर पुलिस ने दुर्गाकुंड स्थित होटल दयाल टावर के संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने होटल पर देर शाम दबिश डाली।



क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने होटल के कुल 20 कमरे बुक किए थे। 20 नवंबर को अलग-अलग समय पर सभी मेहमान होटल पहुंचे, जिनमें 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला कि होटल प्रबंधन ने विदेशी मेहमानों को ठहराने से पहले न तो संबंधित थाना को सूचित किया और न ही फॉर्म-सी भरकर संबधित विभाग को भेजा, जो विदेशी नागरिकों की एंट्री के लिए अनिवार्य है।

भेलूपुर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि होटल संचालक और मैनेजर ने नियमों का उल्लंघन किया है। विदेशी मेहमानों को ठहराते समय होटल को स्थानीय पुलिस व इंटेलिजेंस विभाग को अवगत कराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दबिश के दौरान विदेशी मेहमानों के पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे मिले और रजिस्टर में एंट्री भी पाई गई।

होटल परमिशन पर भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब
इंस्पेक्शन के दौरान जब होटल का रजिस्ट्रेशन और अनुमति पत्र मांगा गया, तो मैनेजर नितेश सिंह ने बताया कि होटल की परमिशन के लिए “आवेदन किया गया है”, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। होटल संचालक राजीव सिंह निवासी जवाहर नगर, भेलूपुर भी मौके पर मौजूद नहीं मिले।
पुलिस का कहना है कि होटल में आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराया गया, जो होटल अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है। न तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और न ही विदेशियों के ठहराव से जुड़े नियमों का पालन किया गया।
दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास मिश्रा की तहरीर पर होटल संचालक और मैनेजर दोनों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन, बिना अनुमति संचालन और फॉर्म-सी उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।


