Movie prime
Ad

कोविड में शादी कैंसिल होने पर होटल ने नहीं लौटाई एडवांस रकम, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज 

होटल द पेरिस के संचालक व प्रबंधकों पर हुई प्राथमिकी दर्ज, पीड़ित ने की थी बार-बार लौटाने की मांग

Ad

 
Cant Thana Varanasi
WhatsApp Group Join Now

Ad
वाराणसी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए शादी समारोह की एडवांस बुकिंग राशि न लौटाने के मामले में वाराणसी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पीड़ित दिग्विजय सिंह ने अपनी अधिवक्ता सौम्या चौबे के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार-II ने पीड़ित की प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए होटल द पेरिस के संचालक अनिल मल्ला, व्यवस्थापक रोहित गर्ग और जनरल मैनेजर राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में केस दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दिग्विजय सिंह का आरोप है कि वह अपनी बहन की शादी 28 अप्रैल 2021 को होटल द पेरिस, कैन्टोनमेंट वाराणसी में तय की थी। इसके लिए अक्टूबर 2020 में कुल ₹2,00,000 एडवांस बुकिंग राशि दी गई थी। कोविड गाइडलाइंस के चलते शादी होटल में संपन्न नहीं हो सकी।
Ad
Ad
जब पीड़ित ने एडवांस रकम वापस मांगी तो होटल संचालक ने टालमटोल करते हुए रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में रकम देने से इंकार कर दिया। इस दौरान कई बार फोन पर बातचीत व व्यक्तिगत मुलाकातें हुईं, जिनमें होटल प्रबंधन ने रकम लौटाने की बात स्वीकारी, लेकिन रकम वापस नहीं की।
Ad
कानूनी नोटिस के बावजूद नहीं मिली रकम
पीड़ित ने होटल संचालक को दो बार लीगल नोटिस (14 अक्टूबर 2023 और 10 अक्टूबर 2024) भेजे, लेकिन इसके बावजूद रकम वापस नहीं की गई। नोटिस का जवाब देते हुए होटल प्रबंधन ने केवल 1 लाख रुपये लौटाने की बात कही, लेकिन वह भी अब तक नहीं लौटाया गया।
Ad
मामले में पीड़ित ने साक्ष्य, कॉल रिकॉर्डिंग और नोटिस कोर्ट में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
Ad

Ad

FROM AROUND THE WEB