Varanasi Fraud News: ₹2 करोड़ की ठगी के आरोपी होटल मैनेजर हिमांशु गुप्ता की जमानत याचिका खारिज
ट्रैवल एजेंसी की आड़ में किराए की गाड़ियां बेचकर करता था करोड़ों का खेल, लंका थाना क्षेत्र से फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी
वाराणसी। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपी होटल मैनेजर हिमांशु गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


मामले में वादी रमेश सिंह की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी और योगेंद्र सिंह प्रदीप ने अदालत में जमानत का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
लंका थाना क्षेत्र से हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने आरोपी हिमांशु गुप्ता को 12 फरवरी 2026 को लंका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से दिल्ली के सफदरजंग का रहने वाला है और वाराणसी में लंका क्षेत्र के रोहित नगर में किराए के फ्लैट में रह रहा था।

ट्रैवल एजेंसी के नाम पर करता था ठगी
पुलिस के अनुसार आरोपी ने ट्रैवल एजेंसी के नाम पर कानपुर समेत कई जिलों से वाहन किराए पर लिए थे। शुरुआत में वह वाहन मालिकों को हर महीने तय रकम देता था, जिससे उनका भरोसा बना रहा।
इसके बाद आरोपी ने फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर उन्हीं वाहनों को सस्ते दामों पर बेच दिया, जिससे उसे भारी रकम हासिल हुई।

गाड़ी ट्रांसफर के दौरान खुला मामला
मामले का खुलासा तब हुआ जब वाहन मालिकों ने गाड़ियों का ट्रांसफर कराने की कोशिश की। इस दौरान फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई। इसके बाद पीड़ितों ने लंका थाने में शिकायत दर्ज कराई।
एक सप्ताह के भीतर 9 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
पहले से भी दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही कानपुर के चकेरी थाने में तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के जरिए गाड़ियों की खरीद-फरोख्त कर करोड़ों की ठगी कर रहा था।
