Movie prime
PMC_Hospital

हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका की खारिज, जेल में पत्नी से छिपकर मिलने का है मामला…

Ad

 
हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका की खारिज, जेल में पत्नी से छिपकर मिलने का है मामला…
WhatsApp Group Join Now

Ad

वाराणसी, भदैनी मिरर। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. फिलहाल अब्बास कासगंज जेल में ही रहेगा. अब्बास की याचिका खारिज होने से परिवार को बड़ा झटका लगा है. यह आदेश हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को पारित है. इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 24 अप्रैल को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. मामला चित्रकूट जेल में पत्नी निखहत से छिपकर मिलने का है.

Ad
Ad

पिछले वर्ष 11 फरवरी को चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निखहत से जेलर के कमरे में मिल रहा था. उसी दौरान एसपी और डीएम ने छापेमारी कर दी थी. जिसके बाद इस मामले में अब्बास के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी व अब्बास की पत्नी निखहत बानो को भी अभियुक्त बनाया गया था. निखहत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर हैं. पिछले महीने मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनकी कब्र पर फातिहा के लिए अब्बास अंसारी को कोर्ट ने तीन दिन की पेरोल दी थी.

Ad