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Varanasi News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रामकुमार मौर्या को बड़ी राहत, डीएम का संपत्ति कुर्की आदेश कोर्ट ने किया निरस्त

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट का आदेश बताया आधारहीन, जब्त संपत्ति आरोपी के पक्ष में रिलीज

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anuj yadav
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वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपित रामकुमार मौर्या को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संपत्ति कुर्की के आदेश को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया है और जब्त की गई संपत्ति को आरोपित के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव के साथ अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज), नरेश यादव एवं संदीप यादव ने प्रभावी पैरवी की।

क्या है पूरा मामला

प्रकरण के अनुसार, शिवपुर थाना क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रामकुमार मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 24 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी ने यह मानते हुए कि आरोपित की संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई है, उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।

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इस आदेश के तहत आरोपित की आराजी संख्या 1365, जिस पर निर्मित मकान संख्या एस 9/2-20ए स्थित है, का कुल रकबा लगभग 733.81 वर्गफीट (68.2 वर्गमीटर) — जिसमें एक मंजिला भवन व खुली भूमि शामिल थी — को कुर्क किया गया। प्रशासन ने इसकी कीमत करीब 21,57,380 रुपये आंकी थी। इसके अलावा उक्त भूमि पर बने दो मंजिला पक्के मकान की अनुमानित कीमत 15,41,600 रुपये बताई गई थी।

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यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई थी।

आपत्ति खारिज होने पर कोर्ट पहुंचे आरोपी

आरोपित रामकुमार मौर्या की ओर से नोटिस तामील होने के बाद दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आपत्ति दाखिल की गई थी, लेकिन जिलाधिकारी ने 12 अगस्त 2021 को पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए संपत्ति कुर्की को पुष्ट कर दिया।

इसके खिलाफ रामकुमार मौर्या ने 20 सितंबर 2021 को अदालत में प्रकीर्ण आपराधिक वाद दाखिल किया।

कोर्ट ने डीएम आदेश को बताया अवैध

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया और पाया कि जिलाधिकारी का आदेश पर्याप्त आधार के बिना पारित किया गया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने कुर्की आदेश को निरस्त करते हुए जब्त संपत्ति को रामकुमार मौर्या के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश जारी किया।

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