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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर मामला: चौक पुलिस ने स्पेशल CJM कोर्ट में दाखिल की आख्या, अर्जी निस्तारित

चौक पुलिस ने कोर्ट में बताया— पूर्व आईपीएस के खिलाफ चार्जशीट ACP दशाश्वमेध के पर्यवेक्षण में; वीडीए सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने दर्ज कराया था मुकदमा

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anuj yadav
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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मुकदमे के संदर्भ में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल प्रगति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) तलब करने संबंधी अर्जी को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। इससे पूर्व चौक पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर अपनी आख्या (आख्या रिपोर्ट) अदालत के समक्ष प्रस्तुत की।

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पुलिस की आख्या में क्या है?

चौक पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि बड़ी पियरी निवासी वीडीए (VDA) के मानद सदस्य एवं हिंदू युवा वाहिनी के नेता अंबरीश सिंह भोला की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की विवेचना पूरी कर ली गई है। विवेचना में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं और उनके विरुद्ध चार्जशीट (आरोप पत्र) तैयार कर पर्यवेक्षण (Supervision) के लिए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) दशाश्वमेध के पास भेजी गई है। ACP के पर्यवेक्षण के बाद केस डायरी और चार्जशीट जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले में किसी अन्य आरोपी के खिलाफ विवेचना लंबित नहीं है।

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पुलिस आख्या आने के बाद अमिताभ ठाकुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत से प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने चौक पुलिस को शीघ्रता से चार्जशीट एवं संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने का आदेश देते हुए अर्जी का निस्तारण कर दिया।

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क्या था पूरा मामला?

  • सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद: वीडीए सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था।

  • गंभीर आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो में उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के झूठे आरोप लगाए गए और चर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनका नाम घसीटकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया गया।

  • FIR दर्ज: इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

छह महीने बाद कोर्ट पहुंचे थे अमिताभ ठाकुर

मुकदमा दर्ज होने के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल न करने पर अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से कोर्ट में अर्जी देकर पुलिस से प्रगति रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चौक पुलिस को 11 अगस्त तक स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया था।