Varanasi: पूर्व IPS अफसर के बाद उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को भी राहत, जिला जज की अदालत से मिली अग्रिम जमानत
चौक थाने में दर्ज मानहानि मामले में कोर्ट का आदेश—गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार के दो बंधपत्रों पर मिलेगी रिहाई
वाराणसी। चौक थाने में दर्ज मानहानि से जुड़े मामले में आजाद सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों एवं व्यक्तिगत बंधपत्र पर अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने पैरवी करते हुए दलील दी कि डॉ. नूतन ठाकुर को राजनीतिक विद्वेषवश और शासन-प्रशासन के दबाव में फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपिता के पति पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर प्रदेश सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, जिसके चलते उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने “आजाद अधिकार सेना” नामक सामाजिक संगठन बनाकर सरकारी भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को उजागर करना शुरू किया, जिससे नाराज होकर सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों द्वारा लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट किसी की मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाचारों की सत्यता की जांच की मांग को लेकर की गई थी।

वहीं अभियोजन एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपिता ने बिना तथ्यात्मक पुष्टि के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर एक सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया, जिससे वादी को सामाजिक अपमान झेलना पड़ा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने डॉ. नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
बताते चलें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों और बहुचर्चित कफ सिरप प्रकरण में संलिप्तता जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इस मामले में पहले ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और हाल ही में उन्हें देवरिया जेल से लाकर वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया था। अब डॉ. नूतन ठाकुर को भी अग्रिम जमानत मिलने के बाद परिवार को बड़ी राहत मिली है।
