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दलित छात्र पर हमले के आरोप में नगर निगम सुपरवाइजर अनिकेत उपाध्याय को कोर्ट से अंतरिम जमानत

वाराणसी की एससी/एसटी कोर्ट ने जातिगत हमले के आरोप में घिरे सुपरवाइजर को दी अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 5 जून को 

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वाराणसी, भदैनी मिरर। पुरानी रंजिश और जातिगत दुश्मनी के चलते दलित छात्र पर कथित रूप से जानलेवा हमले के मामले में फंसे नगर निगम के सुपरवाइजर अनिकेत उपाध्याय को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने 25-25 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत प्रदान की है।

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 5 जून 2025 निर्धारित की है। बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमए (समाजशास्त्र) के छात्र अश्वनी सोनकर ने 29 जनवरी 2021 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। FIR के अनुसार, प्रतिदिन की तरह वह विश्वविद्यालय जा रहा था तभी रास्ते में आयुष यादव, अनुराग राय और अनिकेत उपाध्याय (मोहित) ने जातिसूचक गालियाँ दीं और विरोध करने पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया। पीड़ित छात्र का आरोप पिस्टल के कुंदे से हमला किया गया। जातिसूचक गालियाँ दी गईं। जान से मारने की धमकी दी गई।

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कहा गया कि "खटिक जाति का होकर पढ़ाई नहीं कर सकता।" सिगरा पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित IPC की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित नगर निगम सुपरवाइजर अनिकेत उपाध्याय ने अपने अधिवक्ताओं (अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह और संदीप यादव) के माध्यम से अदालत में समर्पण किया और जमानत याचिका दायर की। जहां से उसे राहत मिल गई।

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