Movie prime

कोर्ट ने गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को किया दोषमुक्त, घोषित था 50 हजार का इनाम 

तत्कालीन एसओजी प्रभारी पर की थी फायरिंग, केबल व्यवसाई के हत्या में था वांछित 

Ad

 
news photo
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

वाराणसी,भदैनी मिरर।  फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट( द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने 50 हजार के इनामी गैंगस्टर अभिषेक सिंह उर्फ हनी को राहत मिल गई. कोर्ट ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट व कूटरचित दस्तावेज बरामदगी के मामले में साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त किया है. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, विनीत सिंह व नरेश यादव ने पक्ष रखा.

Ad

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को एसओजी प्रभारी एसपी सिंह को शिवपुर में विगत दिनों केबल व्यवसायी की हत्या में शामिल अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे. उसी दौरान सूचना मिली कि 50 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ हनी होटल इंडिया चौराहे से होते हुए कैंट स्टेशन जा रहा है और कहीं भागने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस टीम ने इंडिया होटल चौराहे पर घेराबंदी कर दी थी, इस बीच लगभग 4.30 बजे भोर में नदेसर की तरफ से होटल इण्डिया चौराहे पर एक आटो आकर रूका, जिसमें से एक व्यक्ति उतर कर कैण्ट स्टेशन की ओर पैदल ही जाने के लिए चला.

Ad

 

BNS

जिसके बाद एसओजी प्रभारी द्वारा आगे बढ़कर उस युवक को रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस वालों को देखकर तुरन्त पीछे मुड़कर चर्च रोड की तरफ भागने लगा. पुलिस के पीछा करने पर लगभग 15-20 मीटर जाने पर बदमाश द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिये असलहे से ताबड़तोड़ फायर करने लगा. जिसमें एक गोली एसओजी प्रभारी के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गयी और वह बाल-बाल बच गए थे. इसके बाद पुलिस टीम ने खुद को बचाते हुए बदमाश को पकड़ लिया गया. पकड़े गये बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम अभिषेक उर्फ हनी निवासी खजुरी, पाण्डेयपुर बताया. तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल .32 बोर, एक जिन्दा कारतूस तथा चैम्बर में एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ. साथ ही उसके पहने हुए जैकेट के बायी जेब से एक अदद मैगजीन खाली बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट के दाहिनी जेब से एक कूटरचित परिचय पत्र तथा 2020/-रुपये नगद बरामद हुआ. अदालत में आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।

Ad

Navneeta

Ad

Ad