
आदेश को ठेंगा! सावन में भी बेच रहे है मीट-मांस, नगर निगम ने 25 किलो से अधिक मांस किया जब्त
अवलेशपुर, रेवड़ी तालाब और शेख सलीम फाटक इलाके में कार्रवाई; सावन माह भर चलेगा विशेष अभियान




वाराणसी,भदैनी मिरर। नगर निगम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए मीट-मांस बेचने वाले दुकानदार सावन में भी खुलेआम मांस की बिक्री कर रहे है। नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत सोमवार को पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने अवलेशपुर, रेवड़ी तालाब, और शेख सलीम फाटक क्षेत्र में निरीक्षण किया।


निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद खुले में मांस और मछली बेच रहे थे। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद कराया और मौके से 25 किलो से अधिक मांस और मछली जब्त की। जिन दुकानदारों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई, उनमें लक्ष्मण सोनकर, हीरा, गुलाब सोनकर और अफजल कुरैशी (शेख सलीम फाटक क्षेत्र) शामिल हैं। नगर निगम की ओर से इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरे सावन माह तक निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस कार्रवाई को क्षेत्रवासियों का समर्थन भी मिल रहा है, खासकर श्रावण मास की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह पहल धार्मिक भावनाओं के सम्मान में एक अहम कदम माना जा रहा है।


20 जुलाई को भी जब्त हुआ था मांस
नगर निगम वाराणसी ने 20 जुलाई को भी बड़ी कार्रवाई की थी। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में 75 किलो से अधिक मांस जब्त कर उसे नष्ट किया गया था। यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों - रेवड़ी तालाब, लल्लापुरा, भोजूबीर, आंध्रापुल और गोलघर कचहरी में चलाया गया, जहाँ मीट, मछली और मुर्गा की दुकानें अवैध रूप से खोली गई थीं। नगर निगम ने मोहम्मद शकील पुत्र शमीम अहमद, लाला मोहम्मद शिराज पुत्र सेराज – पोल्ट्री फार्म (रेवड़ी तालाब), मोहम्मद हनीफ कुरैशी (रेवड़ी तालाब), मोहम्मद इम्तियाज पुत्र अब्दुल सत्तार (मौलवी बैग, सिगरा), पप्पू कुरैशी पुत्र मोहम्मद अलीम कुरैशी (मौलवी बैग), मोहम्मद नईम कुरैशी (नेशनल मीट शॉप) आंध्रापुल, मोहम्मद फखरुद्दीन कुरैशी पुत्र निज़ामुद्दीन (गोलघर कचहरी) और गुड्डु पुत्र कादिर अहमद (गोलघर कचहरी) दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।


